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सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार अब इन्शुरन्स क्लेम वैध पोल्यूशन सार्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा।

इन्शुरन्स कंपनीया न ऐजंडो के जरिए लोगों का इन्शुरन्स तो करवा लेती है। लेकिन क्लेम देने के समय काफी चक्कर लगवाकर परेशान करती है।अब तो इन्शुरन्स का क्लेम में अब तक लगने वाले दस्तावेज होने पर भी नही मिलने वाला है।क्योंकि सुप्रीमकोर्ट के आदेशानुसार इन्शुरन्स तभी पास होगा जब दुर्घटना के दौरान मालिक के पास वैध पोल्यूशन सार्टिफिकेट होगा।सार्टिफिकेट नही होने पर इन्शुरन्स अमान्य हो जायेगा।

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