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गुजरात हाईकोर्ट ने कहा देश भर के सर्कुलेशन वाले प्रमुख अखबारों में रिपोर्ट की मात्रा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य में स्वास्थ आपातकाल की ओर बढ़ रहा था। राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को कार्यवाही के लिए कहां है।

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा…..

“अगर यह इधर-उधर की भटकी हुई खबरें होतीं, तो मैं इसे नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन देश भर के सर्कुलेशन वाले प्रमुख अखबारों में रिपोर्ट की मात्रा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह समय है कि अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए ”, सीजे नाथ ने कहा। उन्होंने रजिस्ट्री को मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (चिकित्सा स्वास्थ्य) और भारत संघ को आत्महत्या के मामले में फंसाने का आदेश दिया। सीजे नाथ ने महाधिवक्ता को राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को कार्यवाही देखने के लिए सूचित करने के लिए कहा, उनकी सुविधा के अधीन, विशेष रूप से उन याचिका में निहित, जब सुबह 11 बजे मामले की सुनवाई होगी।

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